Nainital : ON line खतौनी को विभाग नहीं कर सकेंगे अस्वीकार, DM के सख्त निर्देश

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  1. नैनीताल : ऑनलाइन खतौनी मान्य होगी — ई-भूलेख पोर्टल से डाउनलोड की गई कम्प्यूटरीकृत खतौनी को विthenewsrayभाग स्वीकार करें।

तहसील जाने की जरूरत नहीं — ऑनलाइन खतौनी उपलब्ध होने पर नागरिक को उसी दस्तावेज की दोबारा प्रति लेने के लिए तहसील कार्यालय न भेजा जाए।

अधिकृत पोर्टल से डाउनलोड जरूरी — खतौनी उत्तराखंड सरकार के अधिकृत ई-भूलेख पोर्टल ebhulekh.uk.gov.in से प्राप्त होनी चाहिए।

सिर्फ ऑनलाइन डाउनलोड होने के आधार पर अस्वीकार नहीं — यदि खतौनी का विवरण पोर्टल पर उपलब्ध रिकॉर्ड से मेल खाता है तो उसे स्वीकार किया जाए।

अनावश्यक परेशानी पर रोक — विभागीय कार्यालय आम लोगों को एक ही दस्तावेज दोबारा हासिल करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।

विशेष स्थिति में प्रमाणित प्रति — किसी सेवा या प्रकरण में कानून, नियम, शासनादेश या सक्षम प्राधिकारी के आदेश से प्रमाणित प्रति/मूल अभिलेख जरूरी हो, तभी उसकी मांग की जाए।

रिकॉर्ड में संदेह होने पर ऑनलाइन सत्यापन — नाम, खाता संख्या, खसरा संख्या या अन्य विवरण में अंतर मिलने पर विभाग पहले ई-भूलेख पोर्टल पर सत्यापन करेगा।

अंतरविभागीय समन्वय के निर्देश — संदेह की स्थिति में नागरिक को सीधे तहसील भेजने के बजाय संबंधित विभाग आपस में समन्वय कर समस्या का समाधान करेंगे।

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