आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की

नैनीताल/ the newsray desk : आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश दिए हैं। वहीं, दो अन्य मामलों में परिस्थितियों को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ जारी नोटिस निरस्त कर दिए गए।
जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल की न्यायालय में गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई हुई। इस दौरान आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए दो आरोपियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई के आदेश जारी किए गए।
जिला बदर किए गए आरोपियों में रामपुर थाना क्षेत्र के हिम्मतपुर ब्लॉक निवासी पलविंदर सिंह उर्फ रवि उर्फ हैप्पी शामिल है। उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट और धारा 307/120बी बीएनएस समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
मुखानी थाना क्षेत्र के नाथूपुर पाडली निवासी प्रमोद सागर उर्फ पप्पू उर्फ पीके को भी जिला बदर करने के आदेश दिए गए हैं। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में कई मामले दर्ज हैं। न्यायालय ने दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड और गतिविधियों को देखते हुए यह कार्रवाई की है। इसके अलावा मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के नवीन सिंह के खिलाफ जारी नोटिस को भी न्यायालय ने निरस्त कर दिया। नवीन सिंह को किसी अन्य मामले में पहले ही जिला बदर किया जा चुका है, ऐसे में वर्तमान प्रकरण में दोबारा कार्रवाई का औचित्य नहीं पाया गया, बनभूलपुरा थाना क्षेत्र की गफूर बस्ती निवासी अमन सिद्दीकी के खिलाफ जारी नोटिस भी निरस्त कर दिया गया, अमन सिद्दीकी गैंगस्टर एक्ट के तहत पहले से जेल में निरुद्ध है।





