हल्द्वानी: कबाड़ की दुकानों पर बड़ा फैसला, आबादी क्षेत्र से बाहर होंगी दुकानें

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Haldwani / the newsray desk : हल्द्वानी में कबाड़ की दुकानों को लेकर नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। अब आबादी और रिहायशी इलाकों में कबाड़ की दुकानें संचालित नहीं की जा सकेंगी। नगर निगम बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही आबादी क्षेत्र में चल रही कबाड़ की दुकानों को चिन्हित करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। जो कबाड़ की दुकानें पहले से आबादी क्षेत्र में संचालित हो रही हैं, उन्हें चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद संबंधित दुकानदारों को रिहायशी क्षेत्र से बाहर जाकर कबाड़ का कारोबार करने के निर्देश दिए जाएंगे। कबाड़ की दुकानों को आबादी क्षेत्र से हटाने के लिए 15 दिन का नोटिस जारी कर दिया गया है, नगर निगम ने यह भी साफ कर दिया है कि बिना लाइसेंस कबाड़ का कारोबार नहीं किया जा सकेगा। कबाड़ का काम करने के लिए पहले नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा और लाइसेंस मिलने के बाद कारोबार आबादी क्षेत्र से बाहर ही संचालित करना होगा। नगर निगम के निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थदंड के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

 

 

 

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